नगरा। बिना मान्यता विद्यालय चलाने पर पुलिस ने एक प्रबंधक के खिलाफ रविवार की देर रात मुकदमा दर्ज किया है। विद्यालय के खिलाफ खंड शिक्षा अधकारी नगरा ने अपनी रिपोर्ट 8 सितंबर को दी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अवैध स्कूल चालकों में खलबली मर्ची है।
नगरा थाना क्षेत्र के डिहवा गांव में ओम कॉन्वेंट विद्यालय कई वर्षों से संचालित था। इसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता नरही निवासी उमेश पांडेय ने जिले के आला अफसरों सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की थी। आला अफसरों ने इसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह को सौंपी थी। खंड शिक्षा अधिकारी ने जब इस विद्यालय की जांच की तो यह विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित होते पाया गया। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। जांच आख्या मिलते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 30 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय को संचालित कर रहे प्रबधंक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर बालकों को नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा धोखाधड़ी का मुकदमा प्रबंधक ओमप्रकाश गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है। इस बाबत थानाध्यक्ष सुरेश सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दिया गया है।