फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

परमार्थ इंडेन गैस के मालिक व मैनेजर के विरूद्घ तहरीर क

विज्ञापन
विज्ञापन
बैरिया। गैस सिलेंडर में घटतौली का मामला प्रकाश में आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में गैस एजेंसी संचालक व मैनेजर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति दी है।
विज्ञापन

तहसीलदार बैरिया रामनरायन वर्मा ने बताया कि जांच में परमार्थ इंडेन गैस एजेंसी संचालक पूनम सिंह व मैनेजर नरेंद्र सिंह को दोषी पाया गया है। इन दोनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की धारा 36(2) व द्रवी पेट्रोलियम गैस विनिमय यम वितरण आदेश 2000 यथा संशोधित के तहत बैरिया थाना में मुकदमा पंजीकृत के लिए शुक्रवार की शाम को तहरीर दे दिया गया है।
मालूम हो कि विगत मंगलवार को सिलेंडर में घटतौली को लेकर जमकर हो-हल्ला हुआ था। शिकायत पर पहुंचे चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार मंटन वर्मा ने जिलाधिकारी को सूचना दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार रामनरायन वर्मा, पूर्ति निरीक्षक संजीव कुमार, बांट-माप अधिकारी आदित्य राय के अलावे थानाध्यक्ष अनिलचंद तिवारी द्वारा जांच किया गया। जिसमें छह सिलेंडरों में घटतौली पाया गया। जबकि 20 सिलेंडर ऐसे मिले जिसमें तीन किलो से पांच किलो तक अधिक भरे गए थे। वहीं एक व्यवसायिक सिलेंडर में कम गैस मिला। हालांकि गैस एजेंसी के प्रबंधक कमेटी के सदस्य परशुराम सिंह ने जांच की घटना को राजनैतिक से प्रेरित बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें