बलिया। दहेज उत्पीड़न, मारपीट के मामले में ससुराल पक्ष की ओर से हाजिर नहीं होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03 के न्यायाधीश विवास्वान प्रकाश की अदालत ने रेवती थाना पुलिस से स्पष्ट आख्या तलब की है।
न्यायालय ने पुलिस को आगामी 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के सारंगपुर निवासी शंभूनाथ की पुत्री खुशबू का विवाह 24 फरवरी 2025 को रेवती थाना क्षेत्र के कटहरी बारी निवासी प्रदीप यादव के साथ हुआ था।
आरोप है कि विवाह के बाद विदाई होकर ससुराल पहुंचने के कुछ ही समय बाद ससुराल पक्ष के अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ने मामले के समाधान के लिए मीडिएशन सेंटर का भी सहारा लिया, जहां से ससुराल पक्ष को नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। पीड़िता की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ससुराल पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।