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कोर्ट ने आरोपी आठ महिलाओं की जमानत अर्जी की खारिज, भेजा जेल

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सिकंदरपुर। थाना क्षेत्र के सिसोटार गांव में बिगत दिनों जमीन के विवाद होने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष की महिलाओं द्वारा ईट पत्थर लाठी-डंडे से हमला करने के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए आठों महिलाओं को जेल भेज दिया।
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मालूम हो कि थाना क्षेत्र के सिसोटार गांव निवासी उपेंद्र राय व उसी गांव के बालेश्वर पासवान, भगवान पासवान, लल्लन पासवान के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष के सहमति के बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर विवादित जमीन की पैमाइश राजस्व विभाग व चकबंदी विभाग की टीम के द्वारा किया गया था और रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को दी गई थी। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर उपेंद्र राय द्वारा विगत 15 दिनों पहले से बाउंड्री का काम शुरू किया गया। जिसमें तीन तरफ से बाउंड्री होने के बाद 21 जुलाई 2019 को जब आगे की बाउंड्री का निर्माण शुरू हुआ तो दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
इसके बाद उपेंद्र राय द्वारा इसकी सूचना उप जिलाधिकारी व पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे दरोगा लाल साहब गौतम, महिला कांस्टेबल पल्लवी गुप्ता व प्रतीक्षा ने विरोध कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। वैसे ही महिलाएं उग्र हो गई और महिला कांस्टेबल का बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। जब दरोगा ने छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे ईट-पत्थर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। घटना देख अन्य पुलिसकर्मी बचाने के लिए दौड़े तो उनके ऊपर ईट-पत्थर व लाठी-डंडा चलाना शुरू कर दिया। जिसमें दरोगा लाल साहब गौतम, महिला कांस्टेबल पल्लवी गुप्ता व प्रतीक्षा घायल हो गए। इस मामले में घायल दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने आठ महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लगातार दबिश दे रही थी। आरोपी महिलाओं ने गुरुवार को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के यहां आत्मसमर्पण किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।
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