बलिया। सिकंदरपुर थाना अंतर्गत चाकूबाजी की एक घटना में गिरफ्तार आरोपी की रिमांड को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पराग यादव की अदालत ने रिफ्यूज कर दिया है।
अभियोजन की खामियों का लाभ आरोपी को प्राप्त हुआ। साक्ष्य के अभाव में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेदुआ यारपुर निवासी सत्यम गुप्ता का न्यायिक रिमांड रिफ्यूज कर दिया गया है। आरोपी को मुकदमे से मुक्त कर दिया गया। सिकंदरपुर थाना अंतर्गत 17 अगस्त 2024 को चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी। पीड़ित ने चाकू पकड़ लिया नहीं तो उसके पेट में सीधे लगता और घायल हो जाता। वादी की तहरीर पर दो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें अखिलेश राजभर जेल में निरुद्ध है। दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ तो विवेचक की कमियां अभियोजन को भुगतनी पड़ीं और रिमांड रिफ्यूज हो गया।