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बीडीओ व सचिव समेत चार के खिलाफ कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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सिकंदरपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बलिया रमेश कुशवाहा ने पंदह ब्लॉक के बीडीओ, ग्राम पंचायत टंडवा के सचिव, ग्राम प्रधान टंडवा, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता पंदह के विरुद्ध थानाध्यक्ष पकड़ी को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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टंडवा गांव निवासी सुरेश राम पुत्र विक्रमा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि टंडवा बभनौली गांव में प्रधानमंत्री आवास सूची के वरीयता क्रम 13 पर सुरेश पुत्र विक्रमा के नाम से आवास दिया गया। इंटरनेट पर उपलब्ध सूची वर्ष 2011 के क्रमांक 17 पर भी सुरेश पुत्र विक्रमा आईडी नंबर 44 5460 मिल रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान व अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गांव के ही दूसरे व्यक्ति सुरेश पुत्र दमरी के खाते में आवास की धनराशि भेज दिया गया है। इसके बाद सुरेश पुत्र दमरी ने आवास भी बना लिया है। इसके बाद मेरे द्वारा 25 जनवरी 2020 को उच्चाधिकारियों को जालसाजी के बाबत शिकायती प्रार्थना पत्र जांच के लिए दिया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाने से रिपोर्ट मंगा कर पकड़ी थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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