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अब राशन लेने से पहले कार्डधारक को साबुन से धोना होगा हाथ

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बलिया। जिले में कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के तेजी से हो रहे प्रसार से कोटेदारों और कार्डधारकों बचाव के लिए जिला आपूर्ति विभाग ने व्यापक स्तर पर गाइडलॉइन जारी की है, जिसके तहत समस्त उचित दर विक्रेता एवं उनके प्रतिनिधि सहयोगियों को राशन वितरण के दौरान अनिवार्य रूप से मॉस्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने दी।
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोटेदार अपनी दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी की व्यवस्था रखें और कार्डधारक का हाथ धुलवाने के उपरान्त ही मशीन पर अंगूठा लगाएं। इस दौरान पर्याप्त साफ-सफाई का ध्यान रखें। डीएसओ ने बताया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा हो रहे वितरण में पर्याप्त सजगता बरतते हुएसाबुन पानी से हाथ को धुलने के उपरान्त ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने और प्रत्येक ट्रांजेक्शन होने के पश्चात ई-पास मशीन के अंगूठा लगाने वाले स्थान को सैनिटाइजर से साफ करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं उचित दर विक्रेता स्वयं से तथा एक उपभोक्ता से दूसरे के मध्य कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखते हुए प्रमाणीकरण एवं वितरण करेंगे। साथ ही एक बार में दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारकों को इक्कठा नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। डीएसओ ने बताया है कि इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने व छींकने पर व नाक व मुंह से निकलने वाले ड्राप्लेट्स एवं हवा के माध्यम से होता है। इसलिए छींकते खांसते समय रूमाल अथवा टिशु पेपर प्रयोग करें।
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