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Ballia News: बिना एनओसी के नाली का निर्माण स्वीकृत, नगर पंचायत को नोटिस

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इंदरपुर/नगरा। बगैर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए ही नाली निर्माण कार्य स्वीकृत कराए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने नगर पंचायत नगरा को नोटिस दिया है।
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अधिशासी अधिकारी को भेजे पत्र में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 गाजीपुर तुर्तीपार मार्ग राज्य मार्ग के मध्य चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इसमें नाली निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। नगर पंचायत की ओर से नगरा बाजार में मार्ग के किनारे नाले का निर्माण कार्य प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, बलिया से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए स्वीकृत कराया गया है। कहा गया है कि नगरा बाजार में नाली का निर्माण प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत डिजाइन एवं डाइंग के अनुसार कराया जाएगा। भविष्य में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों पर बिना अनुमति कोई भी कार्ययोजना न बनाई जाए।

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79.90 लाख से होना था नाली निर्माण का कार्य

नगर पंचायत नगरा ने दो परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्वीकृत कराया है। इसमें से एक वार्ड नंबर 12,13 में नगरा बिल्थरा मुख्य मार्ग पर रोशन शाह मजार से विनोद ज्वैलर्स की दुकान तक दाएं तरफ कवर्ड आरसीसी नाला निर्माण कार्य, लागत 39.98 लाख रुपये है। इसके अलावा वार्ड नंबर 9,12 में नगरा बिल्थरा मार्ग पर भोला राजभर के मकान से रोशन शाह तक दायीं तरफ कवर्ड आरसीसी नाला का निर्माण कार्य 39.92 लाख रुपये से होना शामिल है।
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लोकनिर्माण विभाग का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इलाज के सिलसिले में बाहर हूं। वापस आने के बाद नोटिस देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - त्रिभुवन नारायण मिश्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नगरा
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