फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बलिया: मठ के महंत पर किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा, दो शिष्यों पर भी पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज  

Sat, 06 Mar 2021 11:13 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
विज्ञापन
एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

एक किशोरी से बलिया जिले के खैराखास मठ के महंत और उसके दो शिष्यों द्वारा पिछले सात वर्षों से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 3 जनवरी 2021 को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर हैं।

विज्ञापन


पीड़िता ने शुक्रवार को बलिया में डीआईजी आजमगढ़ मंडल, सुभाष चंद्र दूबे से शिकायत किया कि आरोपी महंत और उसके शिष्य उसे डरा धमका रहे हैं। इसके बाद यह मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि अदालत से आदेश के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

मूल रूप से सुल्तानपुर निवासी और वर्तमान में उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने आरोप लगाया है कि महंत भूपन तिवारी उर्फ मौना बाबा, निवासी सदर गोड़वा थाना ललिया जनपद बलरामपुर और उसका शिष्य जगत नारायण दुबे निवासी खैराखास थाना उभाव जनपद बलिया और राजेश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू निवासी मालगोदाम रोड, बेल्थरा रोड थाना उभांव जनपद बलिया वर्ष 2015 से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। पीड़िता के मुताबिक, मठ का महंत उसका रिश्तेदार है। उसके पिता की मृत्यु के बाद शिक्षा-दीक्षा के लिए वह उसे मठ ले आया था।

मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले का खुलासा करने के लिए प्रभावी जांच का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुभाष चंद्र दूबे, डीआईजी, आजमगढ़ मंडल

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें