इंदरपुर। बोर्ड परीक्षा में निर्धारित केंद्र से इतर किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सकेगें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसका परीक्षाफल परिषद द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित केंद्र व्यवस्थापक सहित परीक्षा केंद्र को तीन वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। 24 फरवरी से शुरू हो रही हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने गाइड लाइन जारी की है।
जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार परीक्षा केंद्र पर स्वकेंद्र प्राप्त छात्राओं के परीक्षा कक्ष में उस विद्यालय के अध्यापकों को कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सचल दल शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार से भयभीत नही करेगें। कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न अन्य कार्मिकों के मोबाइल फोन मुख्य प्रवेश द्वार पर ही अथवा उसके निकट रखने की समुचित व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पत्र के अतिरिक्त सेट वाले डबललाॅक आलमारी की एक चाबी स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास एवं दूसरी चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। दूसरे लॉक की चाबी संबंधित थानाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सब इंस्पेक्टर की अभिरक्षा में रखी जाएगी।