बलिया। बाइक चोरी के मामले में न्यायालय सीजेएम की अदालत ने अभियुक्त मो़ आजाद खान को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। सात सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सदर कोतवाली के नंबर माह में विजयीपुर निवासी शशि कुमार ने तहरीर देकर बताया कि दुकान के बगल में बाइक खड़ी करता हूं। बाइक को किसी ने चुरा लिया। पुलिस तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना में जुट गई। पुलिस ने बाइक चोरी में अभियुक्त मो. आजाद खान निवासी मलिकपुरा थाना फेफना को बाइक का नंबर प्लेट बदलकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय सीजेएम की अदालत ने अभियुक्त मो़ आजाद खान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद