फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: बांसडीह कोतवाल दायित्व निभाने में अक्षम, दर्ज करें केस

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने एसआई के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का तामिला नहीं कराने पर बांसडीह कोतवाल के विरुद्ध आदेश अवहेलना तथा पदीय कर्तव्य के उपेक्षा के लिए मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि थानाध्यक्ष बांसडीह संजय सिंह महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व निर्वहन करने में अक्षम हैं। साथ ही एसपी बलिया को आदेश दिया है कि साक्षी एसआई मंशा राम गुप्ता के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट नियत तिथि आठ अप्रैल से पूर्व किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से तामिला कराकर भेजना सुनिश्चित करें। बता दें कि बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र का विद्युत अधिनियम का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और साक्ष्य में चल रहा है जिसमें साक्षी सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट चल रहा है फिर भी तामिला सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
-
पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने लिखा पत्र

बलिया। बैरिया थाना क्षेत्र के लगभग दस वर्ष पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी के हाजिर नहीं होने पर सीजेएम पराग यादव की अदालत ने डीजीपी लखनऊ को गिरफ्तारी वारंट के तामिला के लिए पत्र लिखा है। न्यायालय ने आदेशित किया है कि उक्त पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन

गड़वार थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी आरोपी अनूप कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। कई तारीखों से उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत हो रहा है। तामिला नहीं हो रहा है, इसकी वजह से न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। नियत तिथि 24 अप्रैल से पहले तामिला सुनिश्चित की जाए। जिसमें की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें