बलिया। सदर कोतवाल रहे संजय सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें पांच हजार रुपये का बांड भरने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को निर्धारित की गई है।
अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा द्वारा दायर मुकदमा में संजय सिंह के अदालत में हाजिर न होने पर जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी उपस्थिति लगे आरोपों का जवाब देने के लिए आवश्यक है। अधिवक्ता गणेशा नंद मिश्रा ने बताया कि पूर्व कोतवाल संजय सिंह ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुमराह करने वाली रिपोर्ट भेजी थी, जबकि उनके पास अपनी शिकायत के समर्थन में पूरे प्रमाण मौजूद थे।