पंदह। एक किसान को निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया बेचने वाले जिले के पांच दुकानदारों के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की है। एक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। चार के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जुलाई में टॉप-20 पोर्टल की समीक्षा करने के दौरान जिले के पांच ऐसे दुकानदारों को चिह्नित किया गया, जिन्होंने एक ही किसान को मानक से ज्यादा बोरी यूरिया बेची। इसकी जांच कर संबंधित दुकानदारों से जवाब मांगा गया था। इसमें एक दुकानदार ने जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जबकि चार दुकानदारों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
यूरिया की किल्लत को देखते हुए दुकानदारों को वितरण के लिए मानक निर्धारित किया गया है। समीक्षा में पंदह ब्लॉक अंतर्गत भॉटी स्थित गुप्ता खाद भंडार केंद्र की ओर से मानक से अधिक यूरिया बेचना पाया गया था। विभाग ने दुकानदार से साक्ष्य सहित जवाब मांगा था पर तय तिथि तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसपर विभाग ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही एक महीने के अन्दर उर्वरक स्टाॅक का निस्तारण कर पास मशीन एवं लाइसेंस कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिए।
उधर एक ही किसान को अत्यधिक यूरिया बेचने के दोषी पाए गए सीयर ब्लॉक के चकिया मार्ग (सोनाडीह त्रिमुहानी) स्थित यादव खाद भंडार, रसड़ा इफको बाजार (फ्रेंचाइजी केंद्र रसड़ा), मेसर्स एसके एंड सन्स मनीकापुर मनियर और मेसर्स अंश खाद भंडार केंद्र खुटाबहुरवा, बेल्थरारोड का स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उक्त चारों दुकानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने सभी विक्रेताओं से किसान को उसके जोत बही के अनुसार ही उर्वरक देने, निर्धारित दर से अधिक कीमत न लेने, किसानों को उर्वरक खरीद पर कैश रसीद देने और यूरिया या किसी दूसरे उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग बिल्कुल न करने का निर्देश देते हुए चेताया कि सत्यापन में भिन्नता मिलने या उपरोक्त शिकायत मिलने पर दुकान का लाइसेंस निलम्बित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं किसानों से जोत बही के अनुसार ही उर्वरक खरीदने की अपील करते हुए अनावश्यक भण्डारण न करने की सलाह दी।