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आचार संहिता उल्लंघन: बलिया में भाजपा और सपा प्रत्याशी समेत कई पर एफआईआर

Thu, 10 Feb 2022 12:18 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, बलिया

सार

बलिया के बैरिया से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल और राज्यमंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी आनन्द स्वरूप शुक्ल ने बुधवार को अपने क्षेत्र में बिना अनुमति चुनाव प्रचार किया। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बलिया में सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल और राज्यमंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी आनंद  स्वरूप शुक्ल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव मे सपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद बुधवार को लाव-लश्कर के साथ बैरिया पहुंचे जयप्रकाश अंचल के खिलाफ बैरिया पुलिस ने देर रात 200 अज्ञात समर्थकों के साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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तहरीर में उड़नदस्ते के मजिस्ट्रेट श्रीकांत भारती ने उल्लेख किया कि जयप्रकाश अंचल अपने समर्थकों के साथ 20-25 वाहनों के काफिले साथ बैरिया में भ्रमणशील थे। इस संदर्भ मे अनुमति पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके। एसएचओ शिवशंकर सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के बिना अनुमति के चुनावी कार्यक्रम करना निषेध है। इस कारण कोविडगाइड लाइन के उल्लंघन, महामारी अधिनियम व धारा 144 का उल्लघंन का मामला दर्ज हुआ है।

वहीं भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद राज्यमंत्री आनंद  स्वरूप शुक्ल भी बुधवार को बैरिया पहुंचे। इस दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं गईं। बिना अनुमति लाव-लश्कर के साथ निकने पर उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 
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पढ़ेंः टिकट कटने से नाराज बैरिया विधायक बोले, बलिया में भाजपा का होगा सूपड़ा साफ

उड़नदस्ते के प्रभारी राजेश कुमार श्रीवास्तव के तहरीर पर मंत्री आनंद  स्वरूप शुक्ल व उनके 100 समर्थकों पर बिना अनुमति बैरिया में लोगों के साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है।
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बसपा प्रत्याशी समेत 50 अज्ञात पर मुकदमा

 विधानसभा क्षेत्र सिकंदरपुर के बसपा प्रत्याशी को नियम विरुद्ध नामांकन करना भारी पड़ गया। बसपा प्रत्याशी समेत 50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बुधवार की देर शाम को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

बसपा प्रत्याशी संजीव वर्मा बुधवार को दोपहर बाद नामांकन के लिए अपने आवास से वाहनों के लंबे काफिले के साथ निकले और भीड़ के साथ जिला मुख्यालय के लिए रवाना भी हो गए। जबकि आयोग की ओर से इसके लिए मात्र दो वाहनों की ही अनुमति है। शाम को उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट अनिल वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आदर्श आचार संहित के उल्लंघन व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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