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Ballia News: 15 दिन में सूचना न देने पर लगेगा 25 हजार रुपये जुर्माना

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बलिया। राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार मनोज कुमार राय पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई राहुल शर्मा को जाति सत्यापन संबंधी जानकारी न देने पर की गई। आयोग ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 15 दिन में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किया। गत सुनवाई 19 मई को मनोज कुमार राय को जानबूझकर सूचना न देने का दोषी पाया गया था। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
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