बलिया (ब्यूरो)। आपसी गुटबाजी की लड़ाई में होली के दिन हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके मिश्र ने खारिज कर दी। उक्त मामला बैरिया थाना क्षेत्र के हेमंतपुर गांव का है।
अभियोजन के अनुसार बैरिया थाना क्षेत्र के हेमंतपुर निवासी वादी मुकदमा जोगिंदर सिंह ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नौ मार्च 2012 को सायं छह बजे होली के दिन वह अपने दरवाजे पर बैठा था कि पुरानी रंजिश को लेकर उन्हीं के गांव के प्रमोद यादव, राजेंद्र यादव, हरेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, संतोष यादव आपस में गोलबंद होकर आए और हरेंद्र यादव भाले से मुझे मारने लगे। मैंने शोर मचाया तो मेरा पुत्र दीपक और दामाद राम आशीष सिंह, दिनेश सिंह मौके पर पहुंच गए। अभियुक्त प्रमोद ने घर में घुसकर मेरी लाइसेंसी बंदूक निकालकर मेरे दामाद राम आशीष सिंह को गोली मार दी और शेष लोग मेरे बेटे और मुझे पीटने लगे। गांव वालों ने मेरे दामाद को घायलावस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में आरोपी हरेंद्र और सत्येंद्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजी सिंह, एचएल कुरील और बचाव पक्ष से एमए सिद्दीकी ने पैरवी की।