बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 प्रथम कांत की अदालत ने पाॅक्सो एक्ट के मामले में अजय राजभर को 25 साल की सजा सुनाई। तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्कात कारावास होगा।
पकड़ी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने सितंबर 2021 तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसला कर भगा ले गया है। पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की। कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को खोज लिया गया। मेडिकल व बयान के बाद पाॅक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से आरोपी अजय राजभर निवासी बनहरा को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 द्वारा 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।