बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने और दुष्कर्म के मामले में विक्की भारती निवासी ग्राम मानपुर थाना चितबड़ागांव पर दोष साबित पाया।
विक्की को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने की दशा में एक वर्ष का कठोर कारावास भोगना होगा। वादी मुकदमा ने थाने में लिखित सूचना दी थी कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री को विक्की भारती शादी करने का झांसा देकर घर से सात नवंबर 2023 की रात करीब 10:30 बजे भाग ले गया। इसके बारे में डायल-112 पर सूचना दी गई। थाना चितबड़ागांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई। संवाद