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विद्युत चोरी में एक साल का कारावास व एक लाख का अर्थदंड

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बलिया। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दयाराम एचजेएस की अदालत ने विद्युत चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त त्रिवेणी सिंह को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं अदा करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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अभियोजन कथन के अनुसार एक फरवरी 2008 को वादी उपखंड अधिकारी अपने सहयोगी सहायक अभियंता मीटर केपी सिंह के साथ बड़े उपभोक्ताओं के कोल्ड स्टोरेज की संयुक्त रूप से मीटर रीडिंग लेने गए थे। उसी क्रम में बगल में ही ददन सिंह और निजी नलकूप का कनेक्शन जांच करने चले गए। नलकूप का कनेक्शन लेकिन मौके पर चल रही आटा चक्की का कोई कनेक्शन नहीं था। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सहतवार में दर्ज कराया। जिसकी विवेचना करने के उपरांत विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों का सीलन करते हुए अभियुक्त त्रिवेणी सिंह पुत्र ददन सिंह निवासी कस्बा सहतवार दक्षिण टोला थाना सहतवार को विद्युत चोरी का दोषी पाते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया।
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