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मारपीट के मामले में दो को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास

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बलिया। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बीके लाल की अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ दोष साबित पाया। इस मामले में दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन-तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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अभियोजन के मुताबिक नगरा थाना क्षेत्र के देवकली निवासी प्रताप नारायण पांडेय ने थाने में तहरीर दिया था कि तीन फरवरी 2013 को जितेंद्र राय निवासी हथौंज थाना खेजुरी ने बाइक बेचने के लिए अपने घर पर बुलाया था। उसके साथी मिथुन मिश्र निवासी ग्राम लिलकर थाना सिकंदरपुर के साथ हथौंज जितेंद्र राय के घर करीब छह बजे शाम को पहुंचा। जहां पर जितेंद्र राय और उसके साथी सलीम और एक अन्य आदमी मौजूद थे। जितेंद्र राय ने मुझे बजाज प्लेटिना बाइक दिखाई जिसका नंबर अंकित नहीं था। उसका कागजात भी नहीं दिखाया। गाड़ी लेने से मैने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर लाठी डंडे से बुरी तरीके से पिटाई कर दी। जिससे मै गंभीर रुप से घायल होकर बेहाश हो गया। होश में आने पर किसी तरह से अपने घर आया। घर के सदस्यों को घटना के बारे में सूचना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना किया। जिसमें पुलिस जितेंद्र राय, मिथुन और सलीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस प्रकरण में संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए अदालत ने जितेंद्र और सलीम के खिलाफ दोष साबित पाया। इस मामले में दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन-तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।जबकि इसी मामले के आरोपी मिथुन मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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