बलिया। निजी स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने 12 सितंबर को जारी सर्कुलर में सुरक्षा को गंभीरता से लिया है। यह कदम गत दिनों रॉयल स्कूल में मासूम प्रद्युमभन की हत्या को देखते हुए उठाया है। वहीं, गुरुवार की शाम को एसपी अनिल कुमार ने सभी थानाध्यक्षों एवं स्कूल प्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी किया है।
एसपी अनिल कुमार ने बताया कि डीजीपी द्वारा सर्कुलर में सभी थानाध्यक्षों और सरकारी व प्राइवेट प्रधानाचार्यो को निर्देश दिया गया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर बैठक करें। इसके अलावा विद्यालय परिसर के अंदर एवं बाहर सीसी टीवी कैमरे लगवाएं तथा विद्यालय में आगंतुक रजिस्टर रखें। जिसमें आने-जाने वाले का इंट्री करें। इसके साथ ही मासिक सुरक्षा बैठक करें। जिसमें पता चल सकें कि क्या-क्या हुआ। क्या-क्या नहीं हुआ। एसपी ने बताया कि यह भी निर्देश दिया गया है कि कंडेक्टर, चालक, शिक्षक व स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन किया जाय तथा उसका रिकार्ड विद्यालय एवं थाने में रखा जाय और प्रधानाचार्य द्वारा आई कार्ड जारी किया जाय। विद्यालय की जो भी वाहन रजिस्टर्ड हांगेे वह ही विद्यालय परिसर में खड़ा किए जाएंगे। जो प्राइवेट स्तर पर वैन या बस होंगे, वह विद्यालय परिसर के बाहर खड़ा रहेंगे। डीजीपी द्वारा बच्चों के साथ उनके माता-पिता का संयुक्त परिचय पत्र प्रधानाचार्य द्वारा जारी करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्रक भेज दिया गया है। शीघ्र ही प्रधानाचार्यो के साथ बैठक कर डीजीपी के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी।