बलिया। रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रुपये का छोटा तथा 15 तीली वाला दस का सिक्का यदि कोई लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ मुद्रा एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने कहा है कि सिक्कों को लेकर भ्रम की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा जो सिक्का जारी किया गया है वह बाजार में चलन में है। बैंक में भी सिक्के का लेन-देन हो रहा है। शिकायत मिलने पर उस बैंक वह बैंक भी कार्रवाई की जद में आएगा जो सिक्का लेने से इंकार करेगा।
मालूम हो कि एक रुपये का छोटा सिक्का और 15 तीली वाला 10 के सिक्के के लेनेदेन को लेकर आए दिन ग्राहकों और दूकानदारों में विवाद हो रहा है। इतना ही नहीं, दूकानदारों की माने तो कुछ बैंक भी आरबीआई के हर नियमों को दरकिनार करते हुए सिक्का लेने से हाथ खड़े कर रहे हैं। बैंक के जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारी न होने का रोना रोते हैं। ऐसे में एक और 10 के सिक्के को आम लोग अपने मन से बहिष्कार कर रहे हैं। जो भारतीय मुद्रा का अपमान है। दरअसल से समाज के कुछ अराजक तत्वों जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इस प्रकार के भ्रामक, फेक न्यूज पोस्ट कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश दिया है।