बलिया। फसल ऋणमोचन योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र किसान वंचित नहीं रहेगा। अब तक जिन पात्र किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, उनको किसान कर्ज राहत पोर्टल पर अपनी शिकायत आनलाइन दर्ज कराकर हार्ड कॉपी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। इसी संबन्ध में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में फसल ऋण मोचन योजना के संबन्ध में एक बैठक हुई। अब तक वंचित किसानों को योजना के तहत ऋण माफ करने के संबन्ध में बैंकर्स संग चर्चा की गयी। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा है कि योजना के तहत पात्र हर किसान को इसका लाभ मिले। जो पात्र किसान किसी कारणवश छूट गये हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा।
बैठक में यह तय हुआ कि जिन किसानों का पोर्टल पर दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल दर्शाया जा रहा है या जो किसान सत्यापन के समय नहीं मिले अथवा जो शपथ पत्र नही दे सके, और पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, ऐसे किसान कर्ज राहत पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज कराकर हार्ड कॉपी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। ताकि तहसील स्तर से पुन: सत्यापन करा कर शासन की मंशा के अनुसार कर्ज माफी योजना से किसानों को लाभान्वित किया जा सके। इसके साथ सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान जिनके खाते एनपीए (गैर निस्पादित आस्तियां) हो गया है, उनका तत्काल तहसील स्तर से सत्यापन कराया जाए। बैंकर्स को निर्देशित किया कि शाखा के जितने एनपीए खाताधारक है, शासन की मंशानुसार उनको लाभान्वित कराना सुनिश्चित कराएं। बैठक में जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, एलडीएम डीके सिंहा, यूनियन बैंक के अमित सिंह सहित अन्य बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे।