मऊ। घोसी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार को जिले के चारो विधानसभाओं में मौजूद 1754 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से ईवीएम व अन्य चुनाव सामाग्री लेकर रवाना हुई। इस दौरान प्रमुख दलों के साथ 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज 1640931 मतदाता जिले के 893 मतदेय स्थलों पर वोट डालकर ईवीएम में कैद करेंगे।
बताते चले घोसी लोकसभा की पांचवा विधान सभा क्षेत्र बलिया जिले के रसड़ा विधानभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां वोट डालने की व्यवस्था बलिया जिला प्रशासन के जिम्मे है। रसड़ा में कुल वोटर 344272 तथा 365 बूथ बनाए गए है। रसड़ा की संख्या जोड़ दी जाए तो घोसी लोकसभा में कुल वोटर 1985203 तथा बूथ 2119 हैं।
लोकसभा घोसी क्षेत्र से चुनाव मैदान में 15 प्रत्याशी है, रविवार को सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर वोट डालने का काम शुरू होगा। आयोग के निर्देश के अनुसार वोटर शाम को छह बजे तक अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए जिले में 893 मतदान केंद्रों पर 1754 बूथ बनाए गए है। इसमें 275 केंद्रों को बर्नेबल और क्रिटकल की श्रेणी में रखा गया है। रविवार को मतदान केंद्रों पर सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए शनिवार को 1754 पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री देकर वाहनों से रवाना किया गया। जो शाम तक अपने-अपने बूथों पर पहुंच चुकी थी। सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने बूथों पर पहुंची, पोलिंग पार्टियों की जानकारी लेकर जोनल मजिस्ट्रेट को अवगत कराया। दूसरी तरफ शनिवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान कलेक्ट्रेट में गहमागहमी रही। इस दौरान डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर ने मतदान कर्मियों को सकुशल और बिना भेदभाव के मतदान संपन्न कराने की हिदायत दी।
मोबाइल लेकर नहीं जा सकते वोट डालने
मऊ। रविवार को सुबह सात से शाम छह बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन इससे पूर्व मॉक पोल किया जाएगा। सभी बूथों पर होने वाले मॉक पोल में प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की उपस्थिति आवश्यक होगी। मतदाता छह बजे से भी लाइन लगा सकते हैं। लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में मतदाता मोबाइल फोन, अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं जा सकतें। इसके लिए मतदान में लगी फोर्स को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा वोटर अपने वाहन को मतदान केंद्र से दो सौ मीटर पहले रोकना होगा।
वोट डालने के लिए ये होंगे विकल्प
मऊ। मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय से जारी पहचान पत्र, बैंक या फिर डाकघर की फोटो युक्त पास बुक, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी का फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का छात्र फोटो पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र से मतदाता वोट डालने में प्रयोग कर सकते हैं।