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जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने को हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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जयप्रकाशनगर। विकास खंड मुरली छपरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनकी भांट (धतुरी टोला) के पूर्व प्रधान की ओर से की गई अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट ने तीन माह में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने आदेश की प्रति के साथ डीएम से गुहार लगाई है।
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कुछ माह पहले सोनकी भांट (धतुरी टोला) निवासी राजीव कुमार सिंह ने शपथ पत्र के साथ पूर्व में प्रधान के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के जांच की मांग की थी। इसके बाद तीन सदस्यीय समिति ने जांच कर 24 अक्टूबर 2018 को जांच की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंप दी। इसके बावजूद संबंधित प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट ने 21 मई 2019 को अपने आदेश में कहा है कि तीन सप्ताह के अंदर जांच टीम की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए। इस आदेश की प्रति के साथ राजीव सिंह ने जिलाधिकारी को पुन: एक प्रार्थना पत्र देकर प्रधान पर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
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