बलिया। बिना अनुमोदन के आपसी मिलीभगत से नौ शिक्षकों को पहला वेतन निर्गत करने के मामले में अनियमितता पाए जाने पर विशेष सचिव आनंद कुमार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इसकी जांच मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल के पदेन अधिकारी को सौंपी है। इस कार्रवाई से शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा है।
उप्र शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग एक के विशेष सचिव आनंद कुमार ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि 25 मार्च 2019 को शासन के संज्ञान में आया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने श्रीनाथ बाबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया के प्राइमरी अनुभाग में 11 में से नौ शिक्षकों का बिना अनुमोदन आदेश आपसी मिलीभगत से प्रथम वेतन भुगतान की अनुमन्यता निर्गत कर दिया। इस गंभीर अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए बीएसए संतोष कुमार राय को उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील ) नियमावली 1999 के नियम चार के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्घ उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील ) नियमावली 1999 के नियम सात के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की गई। इस अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को पदेन जांच अधिकारी नामित करने की स्वीकृति राज्यपाल ने प्रदान की है।