बलिया। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि वर्ष 2019-20 में जनपद के समस्त लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। ऋण हेतु इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट-www.kviconline.gov.in पर किसी एक विभाग डीआईसी/केवीआईवी/केवीआईसी पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 24 जून तथा मूल आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक जनपद का निवासी हो, (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास (सेवा क्षेत्र) व हाईस्कूल पास (उद्योग क्षेत्र) होनी चाहिए। उद्योग एवं सेवा में क्रमश: 25 लाख एवं 10 लाख की सीमा तक की परियोजना के (अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट करें) वित्त पोषण का प्राविधान है।
आवेदक किसी वित्तीय संस्था का ऋणी न हो। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि राज्य अथवा भारत सरकार के किसी योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त न किया हो। इस योजना के अंतर्गत परिवार के एक ही सदस्य को ऋण मिलेगा। कहा कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर आवेदन में सभी अभिलेख अपलोड करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।