बलिया । जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बैरिया तहसील के प्राथमिक पाठशाला कोटवा रानीगंज में विधिक साक्षरता, जागरूकता एवं महिला और बच्चों को दिए जाने वाले कानूनी लाभों से संबंधित शिविर शुक्रवार को लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुमार ने दीवानी न्यायालय के प्रांगण में 13 जुलाई को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी ।
कहा कि इसमें बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत जल बिल, वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित व आदि मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाते हैं। इसमें आप अपने मामलों को लगवा कर इसका लाभ ले सकते हैं। इससे आप लंबी चलने वाली कानूनी प्रक्रिया और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। स्थाई लोक अदालत की सपना पांडेय ने पारिवारिक विवाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने पर जोर दिया। कहा कि सुलह समझौते से परिवार टूटने से बच जाता है ।