बलिया। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर भी जिला प्रशासन की पूरी नजर होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा छह लाख और सदस्यों की खर्च सीमा डेढ़ लाख होगी। नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के खर्च की सीमा 1.50 लाख व सदस्य के खर्चों की सीमा 30 हजार होगी। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए जमानत राशि 8000 व सदस्य के लिए जमानत राशि 2000 कर दी गई है ।
इसी तरह नगर पंचायतों में सदस्य पद के लिए जमानत राशि 5000 व सदस्य के लिए जमानत राशि 2000 कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला के लिए आरक्षित सीटों पर जमानत राशि उक्त धनराशि की आधी देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) सुरेंद विक्रम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय निर्वाचन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों से अपेक्षा वह आदर्श आचार संहिता का अक्षरश:अनुपालन सुनिश्चित करायें। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में उन्होंने राजनीतिक दलों को बिन्दुवार जानकारी दी।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी और उनकी तमाम शंकाओं आशंकाओं व भ्रांतियों का निराकरण किया । उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।