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जिले में 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू

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बलिया। जिले में 29 मार्च को होली, दो अप्रैल को गुड फ्राइडे, 13 अप्रैल को बासंतिक नवरात्र, 14 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 21 को रामनवमी और 25 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। इन त्योहार को शांति ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया कि जिले किसी भी सार्वजनिक स्थान तथा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई अफवाह फैलाएंगे। किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क, मकान के अंदर अथवा छत पर्र ईंट, पत्थर, शीशा, बोतल और कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि नहीं एकत्र करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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