बलिया। अपर सत्र न्यायालय तृतीय की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्तगण स्वामी नाथ गोंड, छोटक गोंड को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की दशा में अतिरिक्त छह-छह माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार वादिनी मलरी देेवी पत्नी मोती तुराहा निवासी टुकड़ा नंबर-दो ने थाना मनियर में तहरीर दिया था कि 27 जुलाई 2013 की सुबह करीब 10 बजे मलरी देवी तथा स्वामी नाथ पुत्र मिश्री गोंड के बीच परवल के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी बीच स्वामी नाथ का छोटा भाई छोटक गोंड आ गया और गाली-गलौज करने लगा और स्वामी के ललकारने पर छोटक गोंड ने तमंचा निकाल कर जान से मारने की नीयत से मलरी देवी पर फायर कर दिया। गोली मलरी देवी के बांये हाथ में लगी।
उधर, आरोपीगण भाग गए। इस मामले में मनियर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना की। जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307/34 व 504 भादवि के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बीके लाल ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए अभियुक्तगण स्वामी नाथ गोंड, छोटक गोंड को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।