बलिया। जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र विक्रम ने कहा कि नये शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने या पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के दौरान संबंधित व्यक्ति को टेस्ट देना अनिवार्य होगा। बताया कि नये शस्त्र लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस अधीक्षक आवेदक का शस्त्र चलाने का टेस्ट लेंगी। इसमें सफल होने के बाद ही कोई विचार किया जाएगा। इसी प्रकार पहले से निर्गत हुए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी यह टेस्ट देना अनिवार्य होगा।
डीएम ने कहाकि इन टेस्टों में खर्च होने वाले कारतूस का व्यय लाइसेंसधारी स्वयं वहन करेगा। टेस्ट में फेल होने की स्थिति में शस्त्र लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। जनपद आजमगढ़ या देवरिया के फायररेंज को रिवाल्वर या पिस्टल के लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा एसबीबीएल, डीबीबीएल या राइफल के नये शस्त्र लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए माह के दूसरे व चौथे रविवार को फायररेंज मिर्जापुर में टेस्ट लेने के लिए चिन्हित किया गया।
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आधार कार्ड व फिं गर प्रिंट देना होगा अनिवार्य
बलिया। नए शस्त्र लाइसेंस या पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के समय आवेदक के अंगुलियों का फिंगर प्रिंट लिया जाएगा। साथ ही आधार कार्ड की छायाप्रति भी देनी होगी। नए लाइसेंस के लिए आवेदक की आर्थिक स्थिति का विवरण, आदेयता प्रमाण पत्र आदि देना अनिवार्य होगा। नये लाइसेंस लेने के छह माह तक शस्त्र क्रय न करने पर भी लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व प्रतिसार निरीक्षण पुलिस लाईन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।