बहराइच। दौलतपुर गांव में आठ साल पूर्व हुए जमीन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, चार आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।
मोतीपुर थाना क्षेत्र के बनपिपरी बेलागौढ़ी गांव निवासी रामवृक्ष की तीन एकड़ जमीन थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में है। इस जमीन के कुछ हिस्से को दौलतपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी इंद्रबली ने जोत लिया था। जिसको लेेकर विवाद चल रहा था।
30 मार्च 2011 को जब रामवृक्ष अपने लड़के दामोदर, अच्छेलाल, सुरेश आदि के साथ मिलकर खेत जोतने पहुंचा तो बड़कऊ उर्फ बांकेलाल, बौना, इंद्रबली व बिहारी दो अज्ञात लोगों के साथ मौके पर आ गए। इसी दौरान बड़कऊ ने तमंचे से दामोदर के ऊपर फायर झोंक दिया। अच्छेलाल व रामवृक्ष को भी चोट आई। गोली लगने से दामोदर की मौत हो गई।
इसका मुकदमा चल रहा था। डीजीसी क्रिमनल मुन्नूलाल मिश्र व एडीजीसी मनोज सिंह ने बताया कि सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार द्वितीय ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बड़कऊ उर्फ बांकेलाल पर दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, बौना, इंद्रबली, लालजी व राम मनोहर को दोषमुक्त कर दिया है।