बहराइच। फखरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के घर आई मासूम के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया था। एक वर्ष पूर्व हुई वारदात में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फखरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पांच वर्षीय बालिका अपने रिश्तेदार के यहां आई हुई थी। यहां पर 14 फरवरी 2019 को रात में पड़ोस का रहने वाला फहीम उर्फ हसीब उसे पकड़ कर अपने घर ले गया और मासूम से दुष्कर्म किया। पिता व अन्य रिश्तेदारों ने फहीम के घर से बालिका को तलाश किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया था।
एडीजीसी क्रिमनल संतप्रताप सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय की ओर से मुकदमे की सुनवाई की गई। जिसमें फहीम उर्फ हसीब को दोष सिद्ध करार देते हुए दुष्कर्म की वारदात में आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसके अलावा मारपीट की धारा में एक वर्ष और अपहरण की धारा में सात वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई गई है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित बालिका को प्रदान की जाएगी।