बहराइच। दहेज प्रताड़ना के दोषी विनय कुमार तिवारी को सिविल जज अवर खंड अर्जिता वर्मा की अदालत ने दो वर्ष के साधारण कारावास एवं आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि वादी ने अपनी पुत्री (पीड़िता) का विवाह लगभग तीन वर्ष पूर्व विनय कुमार तिवारी निवासी ग्राम खनवापुर, खरगूपुर, जनपद गोंडा के साथ किया था।
विवाह के लगभग छह माह बाद ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर आए दिन बेटी की पिटाई व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। आरोप है कि 29 मार्च.2018 की रात ससुरालीजनों ने 10 लाख रुपये नकद एवं संपत्ति की मांग करते हुए बेटी की पिटाई की। इस प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर महिला थाना में पांच अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचने पर ट्रॉयल के बाद फैसला सुनाया गया।