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बिना लाइसेंस खाद बेचने पर दो दुकानें सील

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मिहींपुरवा/मोतीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने शुक्रवार को मिहींपुरवा क्षेत्र में स्थित उर्वरक व बीज की दुकानों पर छापा मारा। लौकाही में बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री कर रहे दो लोगों की दुकान सील कर दी गई। बीज के लाइसेंस पर नेपाल बार्डर पर खाद बिक्री मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तीनों दुकानदारों के विरुद्ध जिला कृषि अधिकारी ने केस दर्ज करवाया है। जबकि तीन अन्य दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। एक व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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मोतीपुर तहसील का लौकाही गांव नेपाल बार्डर से सटा हुआ है। गांव में काफी दिनों से उर्वरक की अवैध बिक्री की सूचना मिल रही थी। इस पर जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडेय ने शुक्रवार को लौकाही गांव में छापेमारी की। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि गांव निवासी सुरेश और भगोले बिना लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री कर रहे थे। इस पर दुकान सील कर दी गई है। जबकि मेसर्स असलम बीज की दुकान के लाइसेंस पर उर्वरक बिक्री कर रहे थे। नेपाल बार्डर पर उर्वरक बिक्री का लाइसेंस ही नहीं दिया जा रहा है। इस पर बीज बिक्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि तीनों व्यवसायियों के विरुद्ध मोतीपुर थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने नवभारत खाद भंडार जरही रोड मिहींपुरवा में छापा मारा। इससे पहले व्यवसायी दुकान बंद कर चला गया। इस पर उर्वरक व बीज की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
मटेही कला गांव में अनिल कुमार और मनोज कुमार भी बीज भंडार की दुकान बंद कर फरार हो गए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दोनों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। मिहींपुरवा में स्थित जायसवाल खाद भंडार के निरीक्षण के दौरान अभिलेख अपूर्ण पाए गए। इस पर व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया है। सही स्पष्टीकरण न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री मिलने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यवसायी आधार कार्ड पर ही खाद दें।
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