बहराइच। थाना हरदी के एक गांव निवासी एक युवक को बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने मंगलवार को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने हरदी थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 12 मार्च 2018 को शाम करीब साढ़े तीन बजे राशन की दुकान से खाद्यान्न लेने जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव निवासी राजकुमार शुक्ला ने अपने घर के सामने खड़ी चौपहिया वाहन में उसे जबरन खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बालिका की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उसे बचाया।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार शुक्ला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।