बहराइच। कोतवाली नगर के काजीपुरा मोहल्ला निवासी तीन अभियुक्तों को बालिका से छेड़छाड़ के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 50 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने थाना कोतवाली नगर में 14 जनवरी 2016 को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि 14 जनवरी की शाम करीब सात बजे शहर की जामा मस्जिद के निकट मोहल्ला काजीपुरा दक्षिणी निवासी मकसूद उर्फ दादा धुनुन, अतीक अहमद और मेराज अहमद चाकू व लाठी-डंडों से लैस होकर उनके घर पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि अभियुक्तों ने घर में मौजूद तीन बेटियों के साथ अश्लील हरकत भी की।
कोतवाली नगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद 11 मई 2017 को आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।