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हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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बहराइच। थाना रामगांव क्षेत्र मेें पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय पर नामजद अभियुक्तों के मुकदमे मेें बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस हुई। मामले मेें न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को घटना मेें दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना रामगांव मेें शिवपाल ने तहरीर देकर कहा था कि उसकी पुरानी रंजिश को लेकर गांव निवासी गोविंद लोध, राजेश, श्रीचंद, जगतराम व कुंवारे ने उसके पिता बाबादीन की 26 नवंबर 2006 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जबकि भाई को भी जान से मारने की नियत से बम से हमला किया था। जिससे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले मेें थाने पर अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। शुक्रवार को षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय की अदालत पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को घटना मेें दोषी माना। जबकि दो अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव मेें मुकदमे से बरी कर दिया।
एडीजीसी सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने खुली अदालत मेें अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों गोविंद, जगतराम व कुंवारे को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि न्यायाधीश ने प्रत्येक अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने की स्थित मेें सभी अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि घटना 2006 की है। 14 वर्ष के बाद षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने मुकदमे को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तगणों के खिलाफ फैसला सुनाया है।
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