बहराइच। बढैयाकला, नानपारा निवासी दुष्कर्मी को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी बढैयाकला गांव में एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में गई थी। उसी दौरान दंगल बेटी को फुसलाकर अपने साथ ले गया। पिता ने नानपारा पुलिस से घटना में मुकदमा दर्ज कर बेटी को खोज निकालने की मांग की थी।
पुलिस ने 26 मार्च 2017 को दंगल के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।