आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक को सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग ने एसडीएम सदर रमेश चंद्र शुक्ला पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एसडीएम को सूचना देने का भी आदेश जारी किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने पांच बिंदुओं पर सदर तहसील से सूचना मांगी थी, जिनके न मिलने पर मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंचा था। यहां सात फरवरी और 17 अप्रैल 2014 को आयोग ने कड़े आदेेश जारी करते हुए सूचना देने के आदेश दिए थे।
इसके बावजूद सूचना नहीं दी गई थी। मामले की सुनवाई के लिए 18 जून को आयोग ने जनसूचना अधिकारी एसडीएम सदर को आयोग में तलब किया था लेकिन वे वहां भी नहीं पहुंचे।
इस पर राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने एसडीएम सदर पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जनसूचना अधिकारी को सूचना देने के भी आदेश जारी किए हैं।