बहराइच। कटरा बाजार जनपद गोंडा निवासी एक व्यक्ति को चरस की तस्करी के आरोप में सोमवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जगदीशपुर चौराहे पर 28 अक्तूबर 2020 को थाना हुजूरपुर की पुलिस गश्त कर रही थी। उसी दौरान संदिग्ध अवस्था में जा रहे एक व्यक्ति की जांच की गई, तो उसके पास से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम जिला गोंडा के पहलीपुरवा कटराबाजार निवासी बाबू पासवान बताया।
थाने की पुलिस ने बरामद चरस को सीज करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। सोमवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।