बहराइच। बाराबंकी जिले के सादुल्लापुर गांव निवासी दुष्कर्म के आरोपी को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोतवाली देहात निवासी पीड़िता के बाबा ने 16 जुलाई 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला के सादुल्लापुर गांव निवासी शुभम पांडेय, जो रिश्ते में पीड़िता का ममेरा भाई है, परीक्षा देने के दौरान उनके घर पर ठहरा हुआ था। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी अश्लील तस्वीरें बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया।
प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने 16 जुलाई 2020 को आत्महत्या का प्रयास करते हुए अधिक मात्रा में नींद और रक्तचाप की दवाएं खा ली थीं। बेहोशी की हालत में परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले गए।
पीड़िता द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से घटना की जानकारी होने के बाद उसके बाबा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली देहात पुलिस ने मामले में जांच पूरी करने के बाद 25 जुलाई 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
शनिवार को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी शुभम पांडेय को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।