बहराइच। थाना हुजूरपुर पाटुपुरवा गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने शुक्रवर को गैर इरादतन हत्या के आरोप में नौ वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना हुजूरपुर की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पाटुपुरवा गांव निवासी चोगी उर्फ हसीब ने 22 अगस्त 2015 को अपने ससुर को हंसिया व लाठी-डंडों से मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद थाने की पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम आनंद शुक्ला की कोर्ट पर मुकदमा चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषी मानते हुए नौ वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।