बहराइच। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी शंभु कुमार ने उपजिलाधिकारियों व कृषि विभाग के अधिकारियों को तहसीलवार उर्वरक व्यवसायियों व प्रतिष्ठानों की जांच एवं सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों की जांच में उर्वरक व्यवसायी व बिक्री केंद्र प्रभारी किसानों को यूरिया की बिक्री पीओएस मशीन से अनियमित ढंग से खारिज करने के दोषी पाए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर सात उर्वरक व्यवसायियों के लाइसेंस को निरस्त करने व नौ के निलंबन तथा सात विक्रेताओं को कठोर चेतावनी दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि सलारगंज के खाद व्यवसायी रमेश सिंह, आसाम रोड स्थित रफीक अहमद, मैनहिया स्थित राम सहारे यादव, खुटेहना के मिठ्ठू लाल मौर्या, चौधरीपुरवा के मकरंदपुर की सपना सिंह, दौलतपुर के आत्माराम व अड़गोढ़वा के दुर्गा प्रसाद वर्मा के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसी तरह लोधी चौराहा के शिवपाल, मरौचा के संतोष कुमार गुप्ता, खुटहेना के दिनेश सिंह, साईगांव चौराहे के राजेंद्र प्रसाद, लौकाही रोड दरोगापुरवा के जगदीश प्रसाद, मनिकापुर गंगवल के लक्ष्मन प्रसाद, किशुनपुर मीठा के बलराम वर्मा, मेटुकहा के वीरेंद्र कुमार व टिकोरा मोड़ के महेंद्र प्रताप सिंह के उर्वरक लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार जरहीरोड मिहींपुरवा के उर्वरक विक्रेता भोला सिंह, इफ्को ई बाजार मुसेपट्टी के आलोक कुमार दुबे, तिगाई के गोपाल, दाहौरा के बृजेश पाल सिंह, छावनी बाजार के अतुल कुमार जैन, सिसईरोड गनेशपुर के पुत्तूलाल व आदिलपुर के आशीष कुमार गुप्ता को चेतावनी जारी की गयी है। साथ ही जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरक बिक्री केंद्र से खाद की बिक्री शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से किसान के आधार कार्ड व भूमि खतौनी के अनुसार निर्धारित दर पर की जाए। बिक्री केंद्र पर रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, कैशमेमो अपडेट रखा जाय। यदि किसी भी उर्वरक बिक्री केंद्र पर निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद की बिक्री किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित उर्वरक व्यवसायी के विरुद्ध उर्वरक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।