बहराइच। थाना हरदी क्षेत्र निवासी पति को गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र व फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या में दोष सिद्ध करार किया है। इस मामले में न्यायाधीश ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी क्रिमनल फीरोज अहमद खां ने बताया कि थाना हरदी क्षेत्र निवासी सलीम ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 15 वर्ष पूर्व उसकी बहन महेलका उर्फ लक्कू का विवाह थाना निवासी मुबारक अली के साथ हुआ था।
विवाह के बाद से मुबारक पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था। कई बार पीटकर घर से भगा दिया था। लेकिन परिवार के लोगों द्वारा समझाने के बाद घर बुला लेता था। 14 मई 2016 को मुबारक ने उसकी बहन की हत्या कर शव थाना क्षेत्र स्थित पुराने अस्पताल के उत्तरी कमरे में छिपा दिया था।
एडीजीसी क्रिमनल ने बताया कि मामले में बुधवार को न्यायालय अपर सत्र व फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुबारक पर लगाई गई धारा 302 व 201 पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नितिन पांडेय ने दोनों धाराओं में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुये 302 के अपराध में उम्रकैद की सजा व दस हजार का अर्थदंड से दंडित किया।
एडीजीसी क्रिमनल ने बताया कि न्यायाधीश ने अपने आदेश में दोनों धाराओं में दी गई सजा को एक साथ चलाने का व जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने को कहा है।