बहराइच। करीब 29 साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए चार दोषियों को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक पर कुल 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने की स्थिति में सभी को अलग-अलग धाराओं में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 25 मई 1997 की रात करीब नौ बजे का है। वादी राम कुमार ने बताया कि वह सड़क किनारे स्थित छप्पर पर बैठा था। इसी दौरान विपक्षी मौके पर पहुंचे और लाठी-डंडे व चाकू से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में थाना बौंडी में धारा 323, 324 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
तत्कालीन विवेचक आरके तिवारी ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद चार अक्तूबर 1997 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने एक नवंबर 2011 को आरोप तय किए। अदालत ने नंदवल निवासी अनिल कुमार, विजय कुमार, सुकई और आनंद कुमार को दोषी माना। चारों को तीन वर्ष का साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।