बहराइच। जनपद के एक आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके वेतन से कटौती कर वसूला जाएगा।
बहराइच के जगतापुर गांव निवासी रोशनलाल नाविक ने जनसूचना अधिकार के तहत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सूचना मांगी थी। लेकिन उनको सूचना नहीं मिली। इसमें दरगाह शरीफ के कर्मचारियों के नाम, पदनाम, नियुक्ति आदि की सूचनाएं देने की मांग की गई थी।
सूचना न मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की। निदेशक से सूचना मांगने पर उनके द्वारा भी सूचना नहीं दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की ओर से सूचना नहीं दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने उनके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया है।
उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने जुर्माने की वसूली निदेशक के वेतन से कटौती कर किए जाने के आदेश दिए हैं। यह कटौती जिलाधिकारी लखनऊ व कोषाधिकारी लखनऊ की ओर से की जाएगी। इस संबंध में भी आदेश जारी किए गए हैं।