खाद की दुकान का निरीक्षण करते अधिकारी। - स्रोत : विभाग
बहराइच। अपर जिला कृषि अधिकारी ने बुधवार को खाद और दवा-बीज की कई दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने एक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करते हुए दो विक्रेताओं को नोटिस दिया।
उर्वरक बिक्री में गड़बड़ी मिलने पर आलम बीज भंडार का विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान दुकान बंद कर अनुपस्थित मिलने पर आदर्श कृषि सेवा केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा विनोद कुमार खाद भंडार, मसूद नगर वसथनवा के बिक्री एवं स्टॉक अभिलेख अपूर्ण मिलने पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि उर्वरक की बिक्री केवल पीओएस मशीन के माध्यम से आधार कार्ड और खतौनी का सत्यापन करने के बाद ही शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाए।
साथ ही प्रतिदिन स्टॉक और बिक्री का पूरा विवरण रजिस्टर में नियमित रूप से दर्ज किया जाए। विभाग ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदिग्ध उर्वरक की बिक्री पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।